संविदा कर्मचारियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला! नौकरी की समय सीमा और वेतन तय UP Contract Employees Big News

UP Contract Employees Big News: संविदा कर्मचारियों का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के अंदर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है ऐसे जितने भी कर्मचारी हैं जो संविदा पर अलग-अलग विभागों में काम कर रहे हैं तो प्रदेश में उनकी आउटसोर्सिंग सेवाओं को सुरक्षित और पारदर्शित तथा जवाबदेह बनाने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है और हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार के दिन पूरे 15 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है जिसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के क्षेत्र 8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी गई है बता दे यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहेगी और इस कंपनी का संचालन नों प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में किया जाएगा जिससे अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधा विभाग के द्वारा नहीं किया जाएगा बल्कि अब ऐसा करने के लिए निगम जैन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तथा पारदर्शी रहेगी और इस तरीके से भरोसेमंद एजेंसियों का चयन किया जाएगा।

3 वर्ष के लिए होगा संविदा कर्मचारियों का चयन

संविदा कर्मचारियों का चयन कितने समय के लिए किया जाएगा यह भी पूरी तरह से निश्चित कर दिया गया है बता दें इसके अंतर्गत 3 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है और इस बड़े निर्णय से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर कर्मचारी को उसका पूरा हक मिल सके तथा उसका भविष्य भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया यह बड़ा निर्णय केवल युवाओं को बेहतर अवसर देगा बल्कि लाखों युवाओं को प्रदेश में रोजगार तथा सुशासन का नया मॉडल भी स्थापित करेगा।

संविदा कर्मचारियों का वेतन भी हुआ तय

संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन भी निर्धारित कर दिया गया है और 3 वर्ष की समय सीमा के लिए यह वेतन 16000 से लेकर ₹20000 तक रखा गया है संविदा कर्मचारियों को इस वेतन सीमा के अंदर ही वेतन दिया जाएगा जिसे अलग-अलग पदों के हिसाब से वितरण किया जाएगा।

निगम का गठन था बहुत जरूरी

उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने कैबिनेट के अंदर लिए गए निर्णय की जानकारी को साझा करते हुए बताया है कि प्रदेश के अलग-अलग विभागों तथा अलग-अलग संस्थानों में काफी लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियां बड़ी संख्या में कार्मिक सेवाएं प्रदान करती हैं परंतु इसके दौरान कई शिकायतें लगातार सामने आ रही चीन जिनके मुताबिक उनका कहना था कि सरकार द्वारा स्वीकार किए गए वेतन का पूरा भुगतान कर्मियों को नहीं किया जा रहा है और इसके साथ ही EPF तथा ESI जैसे अन्य लाभ भी एजेंसियों द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह नया निगम गठित किया गया।

नई व्यवस्था में कुछ प्रमुख पहलू होंगे शामिल

लागू की गई इस नई व्यवस्था के अंदर आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन सीधा जाम पोर्टल के द्वारा किया जाएगा शादी कर्मचारियों को 16000 से ₹20000 का मानदेय मिलेगा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जाया करेगी और 3 वर्षों के लिए संविदा कर्मचारी अप्वॉइंट किए जाएंगे और महीने की 5 तारीख से पहले पहले ही सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा साथ ही EPF और ESI जैसी अन्य सुविधाएं भी समय पर मिला करेंगी।