Contract Workers Salary Hike: उत्तर प्रदेश वन विभाग ने अपने दैनिक वेतनभोगी और संविदा श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद विभाग ने उनके वेतन में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। अब सभी पात्र कर्मचारियों को न्यूनतम ₹18,000 मासिक वेतन मिलेगा। वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश को तुरंत लागू किया जाए। इस फैसले से प्रदेश के करीब 3200 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ा बदलाव
लंबे समय से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का सपना आखिरकार पूरा हो गया है। कोर्ट के निर्देश के बाद विभाग ने 2013 से पहले कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों को ₹18,000 मासिक वेतन देने का निर्णय लिया है। पहले इन्हें केवल ₹252 प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब उन्हें तय न्यूनतम वेतन का फायदा मिलेगा।
विभाग ने की जिम्मेदारी तय
मुख्य वन संरक्षक एच. पी. ग्रीस को इस पूरी प्रक्रिया का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पौधारोपण और अन्य विभागीय कामों में लगे श्रमिकों को अब नियमित रूप से ₹18,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। सभी ऐसे कर्मचारी जो निर्धारित शर्तों और समय सीमा को पूरा करते हैं, उन्हें इस फैसले का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश से यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है जो वर्षों से वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे।
आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों पर भी असर
उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के वेतन को लेकर लगातार कदम उठा रही है। हाल ही में राज्य ने आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है, जिसमें कर्मचारियों का वेतन ₹20,000 से ₹40,000 तक तय किया गया है। इसी क्रम में अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा भी हो चुकी है।